Connect with us

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इन पर नहीं लागू होगा दो बच्चों का नियम…

उत्तराखंड

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इन पर नहीं लागू होगा दो बच्चों का नियम…

टिहरी गढ़वाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 25 जुलाई 2019 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हैं।

उक्त बात प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्य एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के सातवें दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते करते हुए कही। उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक बच्चे हैं उनके चुनाव लड़ने पर अब दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड कैबिनेट के 15 अहम फैसले…

उन्होंने कहा कि पारसी क्षति नीति के तहत प्रभावित परिवारों को अब तक 40 करोड से अधिक की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है जबकि अन्य प्रभावित ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को भी शीघ्र मुआवजा दिये जाने के अलावा उनकी पुनर्वास संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री व अन्य गणमान्य नेताओं का किया स्वागत…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top