Connect with us

उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी मिल सकेगी नौकरी, आदेश जारी…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी मिल सकेगी नौकरी, आदेश जारी…

Uttarakhand News: धामी सरकार ने विधवा पुत्रवधू को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी नौकरी मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के कुटुंब में विधवा पुत्रवधू को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कार्मिक विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974) संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  “नंदा–सुनंदा” से फिर जली उम्मीद की लौ, 39 बालिकाओं को ₹12.98 लाख की सहायता…

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी गई थी। जिसके बाद अब विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी किए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  नवनियुक्त कार्मिकों को मुख्यमंत्री का संदेश: ईमानदारी और सेवा भाव से निभाएं दायित्व…

नियमावली में यह भी उल्लेख है कि इन सभी संबंधियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो तो ऐसी दशा में कुटुंब शब्द के अंतर्गत उस सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्री भी शामिल होगी। अब इनमें विधवा पुत्र वधू को भी शामिल कर लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार कुंभ-2027 की स्वच्छता व्यवस्था के लिए 115.61 करोड़ रुपये मंजूर, एनएमसीजी ने दी एकीकृत योजना को स्वीकृति

गौरतलब है कि पहले नियमावली के तहत कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, पुत्री व मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता का प्रावधान था। जिसमें अब संशोधन कर विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित कर दिया है।

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top