Connect with us

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर लगाई रोक…

Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के  ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चर्स, इम्पोर्टर व रिसाइकलर के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए  20 दिसंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स हॉस्पिटल में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट में आज प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर, इम्पोर्टर एवं मैन्यूफैक्चर्स के द्वारा राज्य प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन और ईपीआर एक्शन प्लान (EPR Action Plan) पेश नहीं करने पर उनके संचालन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।

यह भी पढ़ें 👉  बोलेरो और वेगनार की आपस में टक्कर, बाल-बाल बचे यात्री

बताया जा रहा है कि बोर्ड ने 2 दिसंबर 2022 को आदेश पारित कर ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चर्स, इम्पोर्टर व रिसाइकलर के संचालन पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि इनके द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की धारा 13 का पालन नहीं किया गया। बोर्ड के इस आदेश से लाखों कर्मियों की नौकरी जानें का खतरा मंडराने लगा था।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top