Connect with us

दून की मलिन बस्तियों का पांच साल का हाउस टैक्स माफ, जून से होगी अब वसूली… ..

उत्तराखंड

दून की मलिन बस्तियों का पांच साल का हाउस टैक्स माफ, जून से होगी अब वसूली… ..

देहरादून वासियों के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने दून की मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स माफ कर दिया है। वो भी पूरे पांच साल का टैक्स माफ किया गया है। जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। करीब पांच साल से बंद मलिन बस्तियों की टैक्स वसूली फिर शुरू होने जा रही है। जून से इन बस्तियों से टैक्स वसूला जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून नगर निगम में साल 2016 से पहले से पंजीकृत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों से हाउस टैक्स वसूलेगा। बताया जा रहा है ये टैक्स केवल उन्हीं से वसूला जाएगा, जो निगम में 2016 की नियमावली के तहत पंजीकृत हैं। पहले नगर निगम साल 2018 से 2023 तक पांच साल के बकाया हाउस टैक्स को वसूलने जा रहा था, लेकिन अब निगम 40 हजार घरों को पांच साल के हाउस टैक्स पर राहत दे दी है। इनका टैक्स माफ कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने 1100 कन्याओं का किया पूजन…

बताया जा रहा है कि वर्ष-2018 के बाद से मलिन बस्तियों से टैक्स नहीं लिया गया। जबकि, करीब 12 हजार भवन कर अदा कर रहे थे। बीते करीब पांच सालों में निगम को टैक्स न लिए जाने से लाखों की राजस्व हानि हुई। अब निगम टैक्स वसूलने को तैयार है। हालांकि, वर्ष 2016 में मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली लागू होने के बाद बनी बस्तियों को अवैध मानकर उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद 25 हजार से अधिक भवन कर के दायरे में आने का अनुमान है।

यह भी पढ़ें 👉  टिहरी सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश…

बताया जा रहा है कि मलिन बस्तियों में जो टैक्स लग रहा है। या जो पहली बार टैक्स जमा कर रहा है, उससे साल 2023-24 का टैक्स लिया जाएगा। साथ ही जो पूर्व में भी टैक्स जमा कर रहे थे, यदि वो पिछला टैक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं देना चाहता है और पहली बार टैक्स देना चाहता है तो उससे इसी साल का ही टैक्स लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पिथौरागढ़ में तकनीकी संस्थान का विस्तार, राफ्टिंग के नए सुरक्षा नियम लागू…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top