Connect with us

आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, ये दस्तावेज हुए जरूरी…

उत्तराखंड

आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, ये दस्तावेज हुए जरूरी…

New Rules:  अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे है। या आपको अपडेट कराना है तो आपके लिए काम की खबर है। आधार के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि अब आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए केवल मूल दस्तावेज जमा करने होंगे। इतना ही नहीं अगर आपके आधार को 10 साल हो गए है, तो इसे अपडेट कराना जरूरी होगा। वरना आपका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए  हाल ही में नियमों में बदलाव किया है।  नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट कराने के लिए अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों को वहां स्कैन किया जाएगा। पहले यह काम पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से ही होता था।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री को सौंपा प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मिले व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत टॉप अचीवर्स पुरस्कार

बताया जा रहा है कि बच्चों के आधार कार्ड में पहले नाम में बदलाव स्कूल आईडी कार्ड के जरिये हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वहीं अनाथ बच्चों के नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फार्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं। आइए जानते है क्या बदलाव हुए है।

यह भी पढ़ें 👉  मैक्स अस्पताल, देहरादून, ने विश्व सीओपीडी दिवस पर जागरूकता फैलाई

ये है नए नियम

  • 0 से 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
  • पहचान के सुबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना चाहिए।
  • पते के सुबूत के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और पता होना चाहिए।
  • यदि पहचान और पते के लिए एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आवेदक का नाम, पता, फोटो होना चाहिए।
  • आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
  • आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंध साबित करता दस्तावेज होना चाहिए।
यह भी पढ़ें 👉  चार श्रम संहिताओं को लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला, दूरगामी सार्थक परिणाम निकलेंगेः सीएम धामी

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top