Connect with us

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में अचानक हटाए गए संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार की विशेष याचिका को भी खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  जन-जन की सरकार का दमदार प्रहार – धामी मॉडल ने शासन को जनता के द्वार पहुँचाया

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें 👉  किसानों की अनुकूलन को मदद कम, सब्सिडी ज़्यादा

याचिका में कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने करीबियों को लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। बताया जा रहा है कि खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रखी है।

यह भी पढ़ें 👉  प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं कारगर प्रयास- मुख्यमंत्री
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top