Connect with us

उत्तराखंड के इस कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिए ये आदेश…

उत्तराखंड

उत्तराखंड के इस कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिए ये आदेश…

Uttarakhand News: उत्तराखंड के चंपावत (Champawat) जिले के अंतर्गत आने वाली लोहाघाट सीट (Lohaghat Assembly Seat) को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खुशाल सिंह के निर्वाचन को रद करने की मांग करती पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें 👉  लंबगांव उत्तरकाशी मोटरमार्ग पर डिग्री कॉलेज के सामने बस और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद करने की मांग करती याचिका दाखिल की थी।  याचिका में कहा गया है कि अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था। यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी। नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम ने किया कमिटमेंट पूरा; फंड जारी; युद्धस्तर पर कार्य करने के एजेंसियों को निर्देश

वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। । बताया जा रही कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एसएलपी पर सुनवाई हुई। साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत कर दी है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने धराली आपदा में क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन तैयार करने हेतु 7 दिन की टाइमलाइन दी
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top