Connect with us

Big Breaking: उत्तराखंड में 12 अप्रेल से लागू होंगे ये नए नियम, जल्द कर लें ये काम…

उत्तराखंड

Big Breaking: उत्तराखंड में 12 अप्रेल से लागू होंगे ये नए नियम, जल्द कर लें ये काम…

देहरादूनः उत्तराखंड में वाहनों के लिए 12 अप्रेल से नए नियम लागू होने जा रहे है।ऐसे में अगर आप भी सार्वनजनिक और मालवाहन वाहन चलाते हैं तो इन नियमों को पढ़ लीजिए वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां  यह खबर आपके लिए है। क्योकि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर राज्य में नए नियम लागू करने जा रहा है। 12 अप्रैल से पहले प्रदेश के सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) लगाना अनिवार्य हो गया है।

यह भी पढ़ें 👉  किशाऊ बांध परियोजना पर राज्यों में बनी सहमति, यमुना के पुनर्जीवन का रास्ता हुआ साफ

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव परिवहन डाक्‍टर रणजीत कुमार सिन्हा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपर परिवहन को पत्र लिखकर वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  सार्वजनिक वाहनों में टैक्सी, मैक्सी से लेकर बस तक सभी प्रकार के यात्री वाहन शामिल हैं। सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों के लिए 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकार चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले सार्वजनिक वाहनों पर भी नजर रख सकेगी।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं…

गौरतलब है कि प्रदेश में सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में जीपीएस लगाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में इसके लिए राज्यों को निर्देशित कर चुकी है। पहले कोरोना संक्रमण और फिर विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में इस व्यवस्था को अमल में नहीं लाया जा सका। अब ये नियम लागू होने जा रहा है। आप भी मालवाहक या सार्वजानिक वाहन चलाते है तो 21 अप्रैल से पहले जीपीएस लगवा लें। अगर ऐसा नहीं करते है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  चारधाम यात्रा: मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा की अपील… 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top